मुज़फ्फरनगर
गत वर्ष 2021 में एक्ससेस बैंक ब्रांच खतौली में खातेदारों का रुपया बिना चेक के36 लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर हज़मकरने के सनसनी खेज मामले में आरोपी एक्ससेस बैंक शाखा खतौली के तत्कालीन मैनेजर अमरीश शर्मा को अमानत में खयानत कर धोखादड़ी करने के मामले में सात वर्ष की सज़ा व एक लाख 35 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है कोर्ट ने धारा 409 में 7 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये जुर्माना धारा420 ,465 में 5 वर्ष की सज़ा व 30,30 हज़ार रुपये का जुर्माना धारा 120बी में 5 वर्ष की सज़ा व 25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार जाटव की कोर्ट में हुई ।अभियोजन सूत्रों के अनुसार एक्सेस बैंक खतौली के मैनेजर अमरीश शर्मा ने बैंक कैशियर से मिलकर वर्ष 2021 में विभिन खातेदारों के रुपये खातों से बिना चेक के दूसरे कहते में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी ,अमानत में खयानत की थी शिकायत पर एक्ससेस बैंक के अधिकारी ने अमरीश शर्मा व कैशियर के विरुद्ध खतौली थाने में मामला दर्ज कराया था।लेकिन केशियर गिरफ्तार नही होसका ओर फरार होगया था जबकि बैंक मैनेजर अमरीश शर्मा को निलंबित कर जेल भेज गया था और बैंक को खातेदारों की भरपाई धन देकर करनी पड़ी थी।
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